ITR फॉर्म 1 और 4 हुए जारी, छोटे निवेशकों और वेतनभोगियों को मिला फायदा

ITR फॉर्म

यूनिक समय, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR फॉर्म 1 (सहज) और फॉर्म 4 (सुगम) को अधिसूचित कर दिया है। इस बार इन फॉर्म्स में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जिनसे वेतनभोगियों और छोटे निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) अर्जित करने वाले व्यक्ति भी आईटीआर-1 दाखिल कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें ITR-2 भरना होता था।

ये फॉर्म्स उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और कंपनियों (LLP को छोड़कर) के लिए हैं, जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है। फॉर्म 1 उन करदाताओं के लिए उपयुक्त है जिन्हें वेतन, एक मकान से आय, ब्याज से प्राप्ति और कृषि से सालाना अधिकतम 5,000 रुपये की आय होती है। वहीं, फॉर्म 4 उन करदाताओं के लिए है जिनकी आय व्यवसाय या पेशेवर सेवाओं से होती है।

CBDT द्वारा किया गया यह बदलाव कर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और इससे टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन करना आसान और कम समय लेने वाला हो गया है। विशेष रूप से म्यूचुअल फंड और शेयरों से सीमित लाभ कमाने वाले वेतनभोगी अब सरल फॉर्म के जरिए अपना ITR दाखिल कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास कैपिटल लॉस को आगे ले जाने या ‘सेट ऑफ’ करने जैसी कोई स्थिति न हो।

इन संशोधनों से समय पर और सटीक टैक्स रिटर्न फाइलिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे करदाताओं का अनुभव बेहतर होगा।

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