कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का किया रुख, एफआईआर रद्द कराने की मांग

कुणाल कामरा

यूनिक समय, नई दिल्ली। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ‘गद्दार’ के चलते दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह याचिका खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करती है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुणाल कामरा ने एक पैरोडी वीडियो के जरिए शिंदे के राजनीतिक करियर पर तंज कसा। यह वीडियो 23 मार्च 2025 को उनके यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जो तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद 24 मार्च को शिंदे गुट के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार इलाके में स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की, जहां यह शो रिकॉर्ड किया गया था।

शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कुणाल कामरा पर शिंदे का अपमान करने का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। इसके चलते खार पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया और कामरा को तीन समन जारी किए। हालांकि, वे 5 अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए।

इसके अलावा जलगांव के मेयर, नासिक के एक होटल व्यवसायी और एक व्यापारी ने भी उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं। अब कामरा के वरिष्ठ वकील नवरोज सेरवाई और अश्विन थूल ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग कोतवाल और एसएम मोदक के समक्ष याचिका पेश की है।

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