
यूनिक समय, मथुरा। एडीजे/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) ब्रिजेश कुमार ने चार साल की बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है।
शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि मगोर्रा थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली चार वर्ष की बच्ची 2 जून 2021 को बाजार सामान लेने गई थी। बच्ची जब काफी देर तक वापस नहीं आई तो परिजनों को चिंता हुई।
बच्ची का चाचा भी उसे तलाश करने के लिए गया। वीरेंद्र सिंह उर्फ टीटू के नौहरे से बच्ची के रोने की आवाज उसे सुनाई दी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर चाचा वहां गया। वीरेंद्र सिंह उर्फ टीटू वहां से भाग गया। बच्ची को वह घर ले आया। घर पर बच्ची से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि टीटू उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। उसने दस रुपये का नोट दिया था। घर पर कुछ नहीं बताने को भी कहा था।
बच्ची के पिता ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने बच्ची से दुराचार का प्रयास करने वाले को उकत्त सजा से दंडित किया है।
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