नई दिल्ली। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में 23 दिसंबर, 2021 में हुए जबरदस्त ब्लास्ट मामले के मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ता वांटेड टेरोरिस्ट को यहां के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि मूलरूप से पंजाब के अमृतसर निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को मलेशिया के कुआलालंपुर से यहां पहुंचने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 10 लाख रुपये का इनाम था। उसे पिछले साल दिसंबर में लुधियाना कोर्ट बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर बम विस्फोट से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और छह अन्य घायल हो गए थे।
यह मामला शुरू में 23 दिसंबर, 2021 को पुलिस स्टेशन डिवीजन -5, जिला लुधियाना आयुक्तालय, पंजाब में दर्ज किया गया था। 13 जनवरी को NIA द्वारा फिर से FIR दर्ज की गई थी। NIA सूत्रों के अनुसार, जांच में खुलासा हुआ था कि हैप्पी सिंह पाकिस्तान स्थित स्वयंभू इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (ISYF) के प्रमुख लखबीर सिंह रोडे के साथ लुधियाना कोर्ट बिल्डिंग विस्फोट के साजिशकर्ताओं में से एक था।
NIA प्रवक्ता ने कहा कि उसने रोडे के कहने पर कस्टम-मेड इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) की डिलीवरी का कॉर्डिनेशन किया था, जिसे पाकिस्तान से उसके भारत स्थित सहयोगियों को भेजा गया था। इसका इस्तेमाल लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स विस्फोट में किया गया था।
एनआईए ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी भी विस्फोटकों, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी सहित विभिन्न मामलों में शामिल और वांछित था। इससे पहले, एनआईए ने हैप्पी सिंह पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। विशेष एनआईए अदालत से हैप्पी सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) खोला गया था। प्रवक्ता ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।
बम ब्लास्ट के दो दिन बाद पंजाब पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि हमले के पीछे ड्रग माफिया, गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों का हाथ है। इस धमाके में गगनदीप नामक संदिग्ध मारा गया था, जो बम प्लांट करने आया था। वह पहले भी ड्रग्स मामले में पकड़ा जा चुका था। गगनदीप पंजाब पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल था। वह पंजाब के के जीटीबी नगर का रहने वाला था और 2019 में सेवा से बर्खास्त हुआ था। हाल ही में 2 साल की सजा काटकर बाहर आया था। पुराना घटनाक्रम पढ़ने के लिए क्लिक करें
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