नई दिल्ली। दिल्ली में अब 24 घंटे रेस्तरां खुलेंगे और उन्हें अब कई तरह के लाइसेंस लेने से भी छुटकारा मिलेगा। इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआइ) के साथ हुई बैठक में फैसले लिए। बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली सरकार के कई मंत्री, मुख्य सचिव, तीनों निगम, दिल्ली पुलिस लाइसेंस विभाग (डीपीएलडी), दिल्ली पर्यटन, उत्पाद शुल्क समेत संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
रेस्तरां उद्योग दिल्ली की शान
केजरीवाल ने कहा कि रेस्तरां उद्योग दिल्ली की शान है। इससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है। इस कारण दिल्ली में हमने इस उद्योग की राह में आने वाली अड़चन को दूर करना शुरू कर दिया है। कई साल से चले आ रहे परमिट राज को खत्म कर रेस्तरां संचालन की व्यवस्था को सबसे बेहतर बनाने की दिशा में और भी जितने कदम उठाने आवश्यक होंगे, वह दिल्ली सरकार करेगी।
हेल्थ ट्रेड लाइसेंस निगम 10 दिन में खत्म करे निगम
रेस्तरां संचालकों की मांग पर मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद एमसीडी कमिश्नर और अधिकारियों को हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा करके इसे 10 दिन में खत्म करने के निर्देश दिए। इसी संबंध में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) भी लाइसेंस जारी करती है। एफएसएसएआइ ने निगमों को पत्र लिखा है कि इस लाइसेंस का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वह खुद रेस्तरां की खाद्य सुरक्षा को प्रमाणित करते हैं।
टूरिज्म लाइसेंस जल्द समाप्त करने के निर्देश
रेस्तरां संचालकों ने सीएम से कहा कि कैबिनेट ने पूर्व में एक आदेश दिया था कि पर्यटन विभाग भी रेस्तरां संचालक के लिए एक लाइसेंस जारी करेगा, इससे रेस्तरां संचालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री ने इसे जल्द समाप्त करने का निर्देश दिया है। रेस्तरां संचालकों को अब छह महीने में उत्पाद शुल्क ब्याज सहित देना पड़ता था। रेस्तरां संचालकों इसमें ढील देने की मांग की थी। इसके बाद सीएम ने उत्पाद शुल्क को 31 मार्च तक जमा करने की छूट देने का फैसला किया है और उत्पाद शुल्क को बिना किसी ब्याज के तिमाही जमा करने की अनुमति दी गई है। वहीं पुलिस विभाग से ईटिंग हाउस लाइसेंस को खत्म करने पर सीएम ने आश्वासन दिया और कहा कि वह इस मामले में उपराज्यपाल से विचार-विमर्श करेंगे।
पुरानी बिल्डिंग में चल रहे रेस्तरां की जांच के लिए बनेगी समिति
एनआरएआइ ने कहा कि दिल्ली में चल रहे सभी रेस्तरां पर फायर नार्म्स एक समान लागू किए जा रहे हैं। नियम के मुताबिक, रेस्तरां में स्ट्रक्चरल बदलाव करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वो फायर सेफ्टी की आधुनिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो रेस्तरां कई साल से चल रहे हैं, उनमें संरचनात्मक बदलाव नहीं हो सकता है और यदि नार्म्स का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है तो करीब 90 प्रतिशत रेस्तरां बंद हो जाएंगे। इस पर सहमति बनी कि उनकी जांच के लिए एक टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी, जो ऐसे सभी रेस्तरां की जांच करेगी और अपना सुझाव देगी। मुख्यमंत्री इसके आधार पर निर्णय लेंगे।
100 सीट से कम वाले रेस्तरां को ईटीपी लगाने की जरूरत नहीं
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) ने अनुमति दे रखी है कि जो 100 सीट से कम वाले रेस्तरां को अलग से एफ्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने इसके लिए देश भर के लिए एक गाइडलाइन जारी की है।
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