महाराष्ट्र: प्लास्टिक यूज करने पर कल से लगेगा 5000 का जुर्माना

मुंबई। महाराष्ट्र में कल से प्लास्टिक पर पाबंदी है। पाबंदी का उल्लंघन करने वालों से 5000 रुपया जुर्माना वसूला जाएगा। फिर चाहे वो व्यापारी हो या दुकानदार। महाराष्ट्र के साथ मुंबई में पाबंदी लागू करने की जोरदार तैयारी चल रही है। बंदी को शख्ती से लागू कराने के लिए बीएमसी ने 250 लोगों की स्पेशल टीम बनाई है। साथ ही लोगों को जागरूक करने और प्लास्टिक का पर्याप्त बताने के लिए प्लास्टिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि इसमें अभी तक हर प्रोडक्ट का पर्याय नहीं है।
23 जून के बाद अगर कोई भी व्यापारी या आम आदमी प्लास्टिक या फिर थर्माकोल के साथ पकड़े जाते हैं तो 5000 रुपया जुर्मानाभरना होगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10000 हजार रुपया जुर्माना भरना होगा। लेकिन अगर बार-बार पकड़े गए तो 25 हजार रुपया जुर्माना और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। इसके लिए बीएमसी ने 249 इंस्पेक्टरों का दस्ता बनाया है।
इस बीच जुर्माने की रकम को लेकर बीएमसी में ही मतभेद दिखा। बीएमसी ने आम आदमी के लिए जुर्माने की रकम 200 रुपये तक कम कराने के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन मामला राज्य सरकार से जुड़ा होने की वजह से प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। लोगों को जागरूक करने के लिए बीएमसी ने प्लास्टिक प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें व्यापारियों के साथ आम लोगों को प्लास्टिक का पर्याय बताया जा रहा है।
प्लास्टिक से हो रहे पर्यावरण को नुकसान को रोकने के लिए राज्य सरकार ने इस्तेमाल कर फेंके जाने वाले प्लास्टिक और थर्मोकोल पर पूरी तरह से पाबंदी का फ़ैसला किया है। इसके लिए सेलेब्रिटी का भी सहारा जिया जा रहा है। प्रदर्शनी के इस कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे के साथ अभिनेता अजय देवगन और कॉजोल भी आईं और लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील की।

इन चीजों पर नहीं होगी पाबंदी
अस्पताल में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के उपकरण, सलाईन बोतल और दवाईयों के पैकेट के साथ प्लास्टिक की पेन, दूध, रेनकोट, खेती और नर्सरी के काम में इस्तेमाल होने वाले सामान रखने के लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल पर छूट है। व्यापारियों का आरोप है कि इस प्रदर्शनी में सभी पैकेजिंग मेटेरियल का पर्याय नहीं है। अनाज रखने के लिए भी 50 माइक्रोन से ज्यादा के प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर जैसे सामानों को पैक करने के लिए भी प्लास्टिक और थर्मोकोल के इस्तेमाल की इजाजत है। बिस्कुट, चिप्स और नमकीन के मल्टीलेयर प्लास्टिक पाउच, दूध की थैली, आधा लीटर की पानी की बोतल को पाबंदी से बाहर रखा गया है। जाहिर है इस फैसले से प्लास्टिक उत्पादकों के साथ व्यापारी भी नाराज हैं, क्योंकि कंपनियों को प्लास्टिक पैकेजिंग की छूट है, लेकिन दुकानदारों को नहीं।

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