
यूनिक समय, मथुरा। जिला मजिस्ट्रेट और लाइसेंस प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह के आदेशानुसार, होली के अवसर पर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 14 मार्च को शाम 5 बजे तक सभी देशी और विदेशी शराब, बीयर की फुटकर दुकानें तथा भांग की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा, कस्बा बलदेव में 15 मार्च को हुरंगा के दिन भी शाम 7 बजे तक इन दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी स्थिति में अवैध शराब या जहरीले पेय पदार्थों की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता के लिए क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक व क्षेत्रीय पुलिस उप निरीक्षक संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
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