
यूनिक समय, मथुरा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार ने जिले के सभी दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा चलायी जा रही “शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना” के तहत दिव्यांग दम्पत्तियों को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, यदि शादी के दौरान पुरुष दिव्यांग है तो उसे 15,000 रुपये, महिला दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये और दोनों पति-पत्नी दिव्यांग होने पर 35,000 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक पात्र व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं।
- युवक की आयु शादी के समय 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से कम न हो।
- आय प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- युवक और युवती दोनों को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है।
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं।
- राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता
- आधार कार्ड और यूडीआईडी कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- हाई स्कूल का अंक पत्र/पैन कार्ड
- राशन कार्ड/फैमिली आईडी कार्ड
- शादी का कार्ड
विशाल कुमार ने सभी इच्छुक और योग्य व्यक्तियों से आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द से जल्द जमा करने की अपील की है।
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