
यूनिक समय, मथुरा। एडीजे प्रथम एफटीसी महिला विरूद्ध अपराध सुशील कुमार की अदालत ने हॉलैंड की महिला को शादी का झांसा देकर एक लाख यूरो हड़पने व उसके साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को दस साल की कैद और 9 लाख 70 हजार के अर्थदंड दिया। इसके साथ ही सहयोग करने वाली मां को पांच साल की कैद और एक लाख 90 हजार का जुर्माने की सजा से दंडित किया।
शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी करने वाले सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि वर्ष 2009 में हॉलैंड से एक महिला भारत आई। वह मथुरा में रहकर भगवान की भक्ति करना चाहती थी। उसकी मुलाकात हरेन्द्र कुमार पुत्र विक्रम सिंह निवासी सेक्टर एफ गोविन्द नगर से हुई। हरेन्द्र ने हॉलैंड की महिला से कहा कि उसे धर्म का अच्छा ज्ञान है। उसने महिला को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा लिया। हरेन्द्र ने महिला से कहा कि वह कुंवारा है। उसने महिला को शादी का झांसा दिया और उसे पत्नी के तौर पर अपने साथ रख लिया। इसके बाद उसने महिला से एक लाख यूरो ले लिए। हरेन्द्र ने महिला को बताया कि वह कृष्ण जन्मस्थान के निकट गेस्ट हाउस बनवा रहा है। उसने पति का हक जताते हुए महिला का एटीएम भी अपने पास रख लिए।
एटीएम के माध्यम से उसने लाखों रुपये उसके खाते से निकाल लिए। हरेंद्र उसका शारीरिक शोषण भी करने लगा। इसमें हरेन्द्र की मां भी उसका साथ देती रही। हकीकत खुलने के बाद हरेन्द्र ने उसे घर से निकाल दिया। महिला ने एसएसपी से इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद गोविन्द नगर थाने में हरेन्द्र और उसकी मां के खिलाफ धोखा धड़ी व दुराचार करने का मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे प्रथम एफटीसी महिला विरूद्ध अपराध सुशील कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने हरेन्द्र को दुराचार व धोखा धड़ी करने का दोषी मानते हुए दस सालकी कैद और 9 लाख सत्तर हजार का अर्थदंड भी लगाया। हरेंद्र का सहोयग करने वाली मां को पांच साल की कैद और एक लाख 90 हजार के जुर्माने की सजा दी।
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