
यूनिक समय, मथुरा। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) कक्ष सख्या दो ब्रजेश कुमार सिंह ने घर में अकेली भतीजी के साथ दुराचार करने के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए बीस साल की सजा और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मुकदमे की पैरवी करने वाले सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी और लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि कोसीकलां इलाके की एक कालोनी में 13 मार्च 2019 को एक किशोरी घर पर अकेली थी। इसी दौरान किशोरी के पिता का साढू लखन निवासी कोसीकलां घर में आया। लखन ने किशोरी के साथ दुराचार किया।
किशोरी को शोर करने पर आस-पास के लोगों ने अभियुक्त को पकड़ लिया और पता लगने पर उसके साथ मारपीट की। किशोरी के पिता अन्य लोगों के साथ लखन को थाने ले गया और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमे की विवेचना करने वाले दरोगा ने लखन के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मुकदमे की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) कक्ष सख्या दो ने गवाहों की गवाही और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लखन को सजा से दंडित किया।
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