Mathura News: किशोरी के साथ बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त को 20 साल की कैद और तीस हजार का दंड

किशोरी के साथ बलात्कार

यूनिक समय, मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश/ अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) प्रथम विजय कुमार सिंह ने किशोरी के साथ बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त (वृद्ध) को बीस साल की कैद और तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है।

विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट रामबीर सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहने वाले व्यक्ति के घर पर राम नगर निवासी जवाहर सिंह (65) का बुजुर्ग होने के नाते आना-जाना था। 3 मार्च को उसकी पत्नी दुकान पर गई थी। वह टौंटी का काम करता है। उस दिन वह भी काम से बाहर गया हुआ था। घर पर उसकी 11 वर्षीय पुत्री पर अकेली थी। जवाहर सिंह ने घर पर आकर उसकी पुत्री के साथ दुराचार किया और उसे बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घर लौटने पर पुत्री को डरी सहमी हालत में देख कर उससे काफी पूछताछ की गई ,लेकिन वह कुछ बता नहीं सकी। बेटी का जब कुछ दिन बाद डर कम हु्आ तो उसने अपने साथ जवाहर सिंह द्वारा किए गए गलत काम के बारे में परिवार के लोगों को बताया। इस बात का पता लगने पर पिता ने थाना कोतवाली 13 मार्च को जवाहर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने किशोरी के साथ बलात्कार करने के मामले में जवाहर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/ अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) प्रथम विजय कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने गवाह और सबूतों के आधार पर अभियुक्त जवाहर सिंह को दोषी मानते हुए उक्त सजा से दंडित किया।

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