
यूनिक समय, मथुरा। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन मामले में पंडित सजय हरियाणा द्वारा दायर मुकदमे मे कोर्ट ने प्रबंधक जिला अधिकारी समेत एसएसपी को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।
अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा और दीपक शर्मा एडवोकेट ने इस मामले में संयुक्त पिटीशन सिविल जज जूनियर डिवीजन की न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था । पिटीशन में न्यायालय से प्रार्थना की गई थी कि कुछ वीआईपी लोगों ने जहाँ सावन मास में जगमोहन ठाकुर जी का सिंहासन विराजमान होता है।
वीआईपी लोगों ने कुर्सी पर वहां बैठकर, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए अपने शैडो को भी साथ ऊपर खड़ा करके जो अपनी कार्रबाइन हथियार लेकर मौजूद रहा वह उनकी वीडियो भी बनाता रहा। जिससे ठाकुर जी के मान सम्मान और मर्यादा का उल्लंघन हुआ और न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा के पूर्व के आदेशमें कोई भी वीडियो और फोटो भी नहीं खींच सकते हैं।
इसका भी उल्लंघन किया गया। ऐसे वीआईपी लोगों से निजात पाने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस हुई और ठाकुर बांके बिहारी जी के भक्त होने के कारण उनको निजी पीड़ा भी हुई। पिटीशनर का कहना है 26 अगस्त को दायर पिटीशन पर आज दोपहर बाद मंदिर प्रबंधक, जिलाधिकारी व एसएसपी को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने का आदेश किया गया है।
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