सुप्रीम कोर्ट से मंत्री विजय शाह को राहत, गिरफ्तारी पर रोक जारी, SIT करेगी जांच

मंत्री विजय शाह

यूनिक समय, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई रोक दी है। यह मामला विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए एक विवादित बयान से जुड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब इस मामले की जांच विशेष जांच दल (SIT) करेगा, जिसमें मध्य प्रदेश से बाहर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि SIT का गठन हो चुका है और जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ — जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह — ने बताया कि भोपाल के डीआईजी द्वारा दायर प्रारंभिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि SIT ने 21 मई को घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए, मोबाइल फोन जब्त किए और गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। जांच अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए कोर्ट को और समय मांगा गया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मंत्री विजय शाह की अंतरिम गिरफ्तारी पर रोक आगे भी जारी रहेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में कोई और कार्रवाई न करे।

मंत्री विजय शाह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई थीं — पहली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, और दूसरी हाई कोर्ट द्वारा जांच पर असंतोष जताने के खिलाफ।

अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, SIT ही इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और अगली सुनवाई से पहले अपनी स्थिति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। मंत्री विजय शाह को जांच में पूरा सहयोग करने की शर्त पर गिरफ्तारी से फिलहाल राहत दी गई है।

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