
यूनिक समय, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद से जुड़ी कानूनी लड़ाई में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी द्वारा दायर सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मस्जिद कमेटी की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब यह मामला संभल की जिला अदालत में सर्वे प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेगा।
मामले की सुनवाई 13 मई को पूरी हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मस्जिद कमेटी ने यह याचिका 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल की थी। इसमें मस्जिद पक्ष ने मुकदमे की पोषणीयता (maintainability) पर सवाल उठाए थे।
यह विवाद संभल जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर के बीच जमीन को लेकर है। मंदिर पक्ष की ओर से महंत ऋषिराज की याचिका पर अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने पैरवी की थी। नवंबर 2024 में स्थानीय अदालत के निर्देश पर मस्जिद परिसर का सर्वे किया गया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने विरोध के साथ खारिज करने की कोशिश की थी।
19 और 24 नवंबर को हुए सर्वे के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए थे और 24 नवंबर को हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसा के संबंध में अब तक 70 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब यह मामला जिला अदालत में सर्वे और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ेगा।
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