दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की। जिसपर कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की। जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्यमंत्री को झटका देते हुए गिरफ्तारी से राहत नहीं दी है। वहीं कोर्ट ने ईडी को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजाव की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम आपको अंतरिम राहत नहीं दे सकते हैं। साफ तौर पर केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली।
एएजी एसपी राजू ने कहा कि याचिका सही तरीके से तैयार नहीं थी। यहीं मुख्य वजह रही। मेरे मुताबिक, याचिका सही तरह से तैयार नहीं थी। इसी वजह से कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से मना कर दिया।
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