अब देश में हर राज्य मान्य होगी भारत सीरीज की Vehicle number plate, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

ऑटो न्यूज। यूपी के मिर्जापुर जिले के एक शख्स ने ‘बीएच सीरीज’ के तहत अपना वाहन रजिस्ट्रडर्ड कराया है। भारत सरकार ने पूरे देश व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए ‘BH Series’ शुरु की है। इसकी ओपनिंग हो गई है। इस सीरीज के तहत रजिस्टडर्ड कराए गए वाहन को देश के किसी भी हिस्से में बिना किसी कागजी कार्रवाई किए ले जाया जा सकता है। इस सीरीज के तहत अपना वाहन रजिस्टडर्ड कराने वाले अपनी गाड़ी देश के किसी भी राज्य में ले जा सकते हैं, इसके लिए उन्हें उस राज्य में वाहन पंजीकृत कराने की जरुरत नहीं होगी । इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिनका ट्रांसफर किसी अन्य प्रदेश में होता रहता है। ऐसे लोग एक बार ‘BH Series’ का नंबर रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो, उन्हें अन्य प्रदेशों में इसे बदलने की जरुरत नहीं होगी।

‘बीएच सीरीज’ को भारत सरकार के अधीन आने वाले Ministry of Road Transport and Highways ने लोगों की सुविधा के लिए पेश किया है, इसका फायदा नौकरीपेशा लोगों का होगा, इस सीरीज के तहत वाहन पंजीकृत कराने पर उन्हें अन्य प्रदेशों में वाहन रजिस्ट्रेशन कराने की जरुरत नहीं होगी। ऐसे लोग अपने स्वामित्व वाले वाहनों का बिना रजिस्ट्रेशन कराये उपयोग कर पाएंगे। मौजूदा व्यवस्था के तहत दूसरे प्रदेशों में ट्रांसफर होने वाले कर्मचारियों को वाहन चलाने के लिए उस राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होता है, जहां उनका वाहन रजिस्टडर्ड है। एनओसी जारी होने के बाद, वाहन को एक साल के अंदर जिस राज्य में ट्रांसफर हुआ है वहां वाहन को फिर से पंजीकृत किया जाना होता है। वहीं नए सिरे से रोड टैक्स का भी भुगतान करना पड़ता है।

बीएच सीरीज नंबर प्लेट केवल सेना के कर्मचारी या अधिकारी के अलावा रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय विभाग के कर्मचारी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रायवेट और सेमी गवरमेंट के वो कर्मचारी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनके भारत में 4 प्रदेशों में रजिस्टडर्ड कार्यालय हैं। ऐसे कर्मी जिनका अन्य प्रदेश में ट्रांसफर हुआ है वे अपने वाहनों का बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन करा सकते है। ये सुविधा स्वैच्छिक है। भारत सीरीज लेने के बाद वाहन मालिक को दूसरे राज्य में वाहन का पंजीयन नहीं कराना होगा। बता दें कि ये व्यवस्था हर व्यक्ति के लिए नहीं है। बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन केवल वही कर सकते हैं, जिनकी नौकरी एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होती रहती है।

भारत सीरीज के तहत वाहन पंजीयन कराने के लिए दक्षता प्रमाणपत्र लेना होगा। इसके बाद आप बीएच सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) वाहन पोर्टल पर लॉग-इन करें। इसके बाद बताए जा रहे निर्देशों का पालन करें। वाहन खरीदते समय भी इस सीरीज के तहत वाहन पंजीकृत किया जा सकता है। इसमें वाहन विक्रेता डीलर को वाहन मालिक की ओर से वैन पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 भरना होगा।

भारत सीरीज के तहत वाहन रजिस्टडर्ड कराने पर रोड टैक्स फिक्स किया गया है। गाड़ी की कीमत के आधार पर रोड टैक्स चुकाना होता है।
10 लाख से कम की कीमत के वाहन पर 8 परसेंट टैक्स देना होता है। वहीं 10 से 20 लाख के बीच की कीमत की गाड़ी पर 10 परसेंट टैक्स चुकाना होता है। वहीं 20 लाख से अधिक की कीमत वाले वाहन पर 12 परसेंट टैक्स देना होता है।

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