मथुरा में 17 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू, सार्वजनिक कार्यक्रमों की लेनी होगी पूर्व अनुमति

संवाददाता
मथुरा। जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने 19 नवंबर से 17 जनवरी 21 तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आगामी त्यौहारों, व्यवसायिक परीक्षाओं और शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन 2020 कार्यक्रम को लेकर सतर्कता की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है।
राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षाएं जनपद के परीक्षा केंद्रों पर 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित होंगी। 20 नवंबर को छठ पूजा, 22 नवंबर को गोपाष्टमी, 23 नवंबर को अक्षय नवमी, 24 नवंबर को कंस वध लीला, 25 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी, 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती, 19 दिसंबर गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, 25 दिसंबर क्रिसमस डे और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व मनाए जाएंगे। बताया कि   भारत निर्वाचन आयोग ने शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन 2020 की आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी है। 19 नवंबर से 17 जनवरी के बीच यदि कोई संगठन या व्यक्ति किसी रैली सभा या अन्य कार्यक्रम आयोजित करता है तो उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट या संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यदि कोई व्यक्ति या संगठन निषेधाज्ञा से संबंधित नियमों को तोड़ता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट और संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया गया है। संपूर्ण जनपद में निषेधाज्ञा से संबंधित कार्रवाई के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को अधिकृत किया है।

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