राजस्थान सरकार: पायलट व अन्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई जारी

राजस्थान सरकारv
राजस्थान सरकार

कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट व 18 अन्य विधायकों की विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। मामले से अलग वकीलों को अदालत के बाहर रहने को कहा गया है। शुरुआत में अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे हैं। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सिंघवी ने अदालत में किहोतो के फैसले का जिक्र किया। इसमें 10वीं शेड्यूल की बात की गई है।

राजस्थान ऑडियो टेप केस: आखिर बीजेपी क्यों चाहती है CBI जांच, कांग्रेस

– अदालत में स्पीकर की तरफ से पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि ये याचिका केवल नोटिस के आधार पर दायर की गई है। जबतक स्पीकर किसी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं कर देते तब तक इसमें अदालत दखल नहीं दे सकती है। इसलिए यह अर्जी खारिज होनी चाहिए।
– स्पीकर की तरफ से अदालत में पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर के आदेश को सीमित आधार पर चुनौती दी जा सकती है लेकिन जो याचिका दायर की गई है उसमें वो आधार शामिल नहीं है।

बिहार: किशनगंज बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने भारतीय युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

बता दें कि पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को अदालत में चुनौती दी है। याचिका में नोटिस को कांग्रेस की एक शिकायत के आधार पर चुनौती दी गई है, जिसमें पार्टी ने कहा था कि पार्टी व्हिप की अवज्ञा करने को लेकर विधायकों को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। इससे पहले उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ असंतुष्ट विधायकों की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार शाम को स्थगित कर दी थी।

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*