नई दिल्ली
RBI ने बैंकों में खाता खोलने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही लागू किया जाएगा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक इस गाइडलाइन का ही पालन करना होगा। आरबीआई ने कहा है कि बिना आधार के बैंकों में कोई भी खाता नहीं खुल सकेगा। नए ग्राहकों को केवाईसी के तौर पर केवल आधार नंबर, पैन नंबर या फिर फॉर्म 60 देना होगा। आरबीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने जून 2017 में पीएमएलए कानून में संशोधन किया था, जिसमें आधार को सभी वित्तीय खातों के लिए जरूरी किया गया था। आरबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करना जरूरी है। अपने केवाईसी नॉर्म्स को अपडेट करते हुए आरबीआई ने कहा, ‘रिवाइज्ड मार्स्टर डायरेक्शन पीएमएल नियमों में बदलाव के अनुसार है, जो 1 जून 2017 को हुए हैं। ये नियम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही लागू होंगे।’गौरतलब है कि सरकार ने 1 जून 2017 को ही केवाईसी को लेकर नए नियम लागू कर दिए थे, लेकिन शीर्ष बैंक ने अभी तक इसे लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। बैंक ने शुक्रवार को गाइडलाइन में बदलाव करते हुए नए नियम जारी किए हैं।
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