यूनिक समय, नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई दर्दनाक घटना के बाद से ही इस मामले पर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ममता सरकार की याचिका पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में सभी पक्षों, यानी दोषी संजय रॉय, पीड़ित परिवार और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद ही कोई फैसला लेगा।
आपको बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में आरोपी संजय रॉय को निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार इस सजा से संतुष्ट नहीं थी और उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि वह राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करने से पहले सभी पक्षों की बात सुनेगा। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई, पीड़ित परिवार और दोषी के वकील अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा।
निचली अदालत ने इस मामले में संजय रॉय को फांसी की सजा इसलिए नहीं दी थी क्योंकि कोर्ट का मानना था कि यह मामला फांसी की सजा देने के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने कहा कि उसे सबूतों के आधार पर ही फैसला लेना है। आरजी कर केस में कोलकाता हाईकोर्ट का यह फैसला इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। अब देखना होगा कि कोलकाता हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में न्याय सुनिश्चित करेगा।
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