गाजियाबाद। यूपी परिवहन विभाग अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सोमवार यानी 1 फरवरी से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से गाजियाबाद आरटीओ सहित प्रदेश के लगभग सभी परिवहन कार्यलयों में गाड़ियों से जुड़े 13 काम बंद हो जाएंगे। परिवहन विभाग ने एक फरवरी से इस नियम को लागू कर दिया है। खासकर अब व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया हैं। पिछले दिनों ही यूपी सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि अगर 15 अप्रैल तक वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी तो 16 अप्रैल से 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
दरअसल, 1 फरवरी से गाजियाबाद और नोएडा सहित प्रदेश के सभी आरटीओ में बिना HSRP के वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सेकेंड कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, पता परिवर्तन, रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाइपोथैकेशन कैंसिलेशन, हाइपोथैकेशन एंडोर्समेंट, नया परमिट, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, EMI वाले वाहनों का निस्तारण, मंथली टैक्स और नेशनल परमिट के काम नहीं होंगे।
क्या कहते हैं अधिकारी
गाजियाबाद के एआरटीओ (प्रशासन) विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि शासन की तरफ से बिना एचएसआरपी के 13 कामों को फिलहाल रोकने के आदेश मिले हैं, जो 1 फरवरी से लागू होंगे। इसलिए वाहन मालिक एचएसआरपी जल्द से जल्द लगा लें. वाहन मालिक ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। www.bookmyhsrp.com, www.makemyhsrp.com और www.siam.in पर वाहन मालिक एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर स्लॉट बुक कर सकते हैं।’
गाजियाबाद में एचएसआरपी की ये है स्थिति
गौरतलब है कि अभी तक गाजियाबाद आरटीओ में 9 लाख 95 हजार289 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें 1 लाख 27 हजार 568 गाड़ियों में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 8 लाख 67 हजार 721 आवेदन गाजियाबाद आरटीओ में लंबित हैं। इसी तरह प्रदेश के दूसरे आरटीओ नोएडा और हापुड़ सहित अन्य जिलों की स्थिति है।
एचएसआरपी क्यों है जरूरी?
आपको बता दें कि HSRP एक होलोग्राम स्टीकर होता है, जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है। प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जोड़ेगा। यह पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो यह दोनों ही तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर व्यावसायिक वाहनों के आवागमन में मुश्किल होगी। ट्रक, बस, छोटे सवारी वाहनों के लिए परमिट, मासिक टैक्स जमा नहीं होंगे।
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