यूनिक समय ,नई दिल्ली। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बुधवार को एसडीएम ने बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कराने पर नोटिस जारी किया है। साथ ही जवाब भी बृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे तक देने के लिए कहा है। यदि निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो विनियमित क्षेत्र के नियमों के अनुसार कार्रवाई तय है।
जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नोटिस में नियम प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से कहा गया है कि दीपासराय में जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसके लिए कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। जबकि यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है।
इसलिए निर्माण कार्य को रोक दिया जाए और कार्यालय में इसकी सूचना लिखित दें। नोटिस में कहा है कि यदि निर्माण कार्य नहीं रोका जाता है तो 10 हजार रुपये जुर्माना व सजा का प्रावधान है। साथ ही प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से तब तक वसूला जाएगा जब तक निर्माण कार्य रूकेगा नहीं।
वहीं, दूसरी ओर डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि जिलेभर में निर्माण कार्य देखे जा रहे हैं। बिना नक्शा पास कराए कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। इसी क्रम में सांसद को नोटिस दिया गया है। उनके मकान का निर्माण भी नक्शा पास हुए बिना ही किया जा रहा है।
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