मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दिग्गज नेता और मणिपुर सरकार में वनमंत्री टी श्याम कुमार को ना सिर्फ उनके पद से हटाया है बल्कि, उनके विधानसभा में जाने पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे हालात में अनुच्छेद 142 के मिले विशेषाधिकार का प्रयोग करके यह फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को करेगी। बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करारा झटका लगा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान का शासन है। भारतीय संविधान का उल्लंघन ना हो इसके लिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का रक्षक है। इसी संविधान की रक्षा करने के लिए अपनी ताकत दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के एक दिग्गज नेता को बर्खास्त कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
आपको बता दें, जस्टिस नरीमन की पीठ ने कोर्ट के आदेश के बावजूद मणिपुर विधानसभा के स्पीकर द्वारा श्याम कुमार की अयोग्यता याचिका पर निर्णय ना लेने से नाराज होकर ये फैसला लिया। दरअसल 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा के स्पीकर से श्याम कुमार की अयोग्यता याचिका पर 4 हफ्ते में निर्णय लेने के लिए कहा था और ऐसा ना होने पर याचिकाकर्ता के सुप्रीम कोर्ट जा सकने की बात कही थी।
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