यूनिक समय, नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद ‘जियाउर्रहमान बर्क’ के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने FIR रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है। जिससे उन्हें तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट का कहना है कि जिन धाराओं में सपा सांसद बर्क के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उनमें 7 साल से कम की सजा होती है। इस मामले में पुलिस ने बर्क के लिए नोटिस जारी किया है। जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में पुलिस ने सपा के स्थानीय सांसद जियाउर्रहमान बर्क को आरोपी नंबर एक बनाया है, उनके खिलाफ कई धाराओं में FIR दर्ज की गई थी। जिसके बाद सांसद बर्क ने FIR को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और FIR रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि, अगर पुलिस के नोटिस देने पर बयान दर्ज करने के लिए सांसद बर्क नहीं आएंगे और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा। कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश पर अमल करने को कहा है।
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