सुप्रीम कोर्ट ने OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर लगाई सख्त रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील कंटेंट पर लगाई रोक

यूनिक समय, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon Prime Video, Netflix, ULLU, ALTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे Facebook, Instagram, YouTube, X (Twitter) पर अश्लील कंटेंट के प्रसारण पर रोक लगाने की दिशा में सरकार से उचित कदम उठाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि वे कोर्ट की सुनवाई में शामिल होकर इस मुद्दे पर कार्रवाई करें। कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म्स से अपेक्षा की कि वे अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए खुद पहल करें।

याचिका में यह भी मांग की गई थी कि एक नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी (NCC) का गठन किया जाए, जो इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाले कंटेंट की निगरानी करे और उसे नियंत्रित करने का कार्य करे ताकि अश्लीलता को फैलने से रोका जा सके।

यह पहली बार नहीं है जब OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट को लेकर चिंता जताई गई हो। केंद्र सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय पहले से ही इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिए नियम तैयार कर चुका है, जो केवल OTT प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होते हैं।

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