सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

विजय शाह

यूनिक समय, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह को उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गुरुवार को कड़ी फटकार लगाई। यह टिप्पणी सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के संदर्भ में दी गई थी, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देने के लिए शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष जब मामले का उल्लेख किया गया, तो कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “आप सरकार के जिम्मेदार मंत्री हैं, आपको समझ होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं।”

याचिका में शाह ने एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कोई राहत नहीं दी और मामले की सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की।

मामला तब तूल पकड़ गया जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक मीडिया ब्रीफिंग का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के संदर्भ में कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए देखा गया। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 मई को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उन नेताओं के लिए एक सख्त संदेश मानी जा रही है जो सार्वजनिक पद पर रहते हुए भी अनियंत्रित और असंवेदनशील बयानबाजी करते हैं।

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