नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 कानून के संशोधन को मंजूरी दी है जिसके बाद फिल्मों या गानों की डिजिटल पायरेसी करने वालों को तीन साल तक की सजा या दस लाख रुपये का जुर्माना या फिर दोनों लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। आपको बता दें कि हाल ही में प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सिद्धार्थ रॉय कपूर ने भी सहमति जताई थी कि भारत में पायरेसी हमेशा से एक बहुत बड़ी चिंता रही है। उन्होंने सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा, “एंटी कैमकॉर्डिग प्रावधान में संशोधन से सिनेमा घरों में फिल्म की अवैध रिकॉर्डिग में कमी आएगी, जिससे फिल्म उद्योग की वृद्धि को समर्थन मिलेगा, साथ ही पायरेसी में कमी लाने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय किया जाएग। इससे पहले केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट में पायरेसी (नकल) पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा सिनेमैटोग्राफी एक्ट में एंटी कैमकॉर्डिग प्रावधान को शामिल किए जाने की घोषणा की थी जिसकी इसकी हिंदी फिल्म जगत के सदस्यों ने सरकार के इस फैसले की सराहना की।
Leave a Reply