नई दिल्ली। देश में रेप की बढ़ती घटनाओं पर केंद्र सरकार ने शनिवार को पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन को लेकर लाए गए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके बाद अब 12 साल से कम उम्र के मासूमों रेप करने के दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। वहीं 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करनेवाले की न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है। दोषी को उम्रकैद भी दी जा सकती है। इसके अलावा अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के दोषी को न्यूनतम 20 साल की जेल या उम्रकैद या मौत की सजा दी जाएगी।
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