यूनिक समय, कानपुर। डीजीसी दिलीप अवस्थी व एडीजीसी शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि तिहरे हत्याकांड की जघन्यता को देखते हुए कोर्ट से दोनों अभियुक्तों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कानपुर में फजलगंज थाने से चंद कदम की दूरी पर तीन साल पहले हुए परचून दुकानदार, उसकी पत्नी व बेटे के तिहरे हत्याकांड में इटावा निवासी दो दोषियों को अपर जिला जज 14 की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 80-80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मूलरूप से उन्नाव के बीघापुर निवासी प्रेमकिशोर (45) अपनी पत्नी ललिता (40) व पुत्र नैतिक (12) के साथ फजलगंज स्थित उचवां बस्ती में रहते थे। घर के बाहर ही जनरल स्टोर चलाते थे। तीन अक्तूबर 2021 की सुबह जब प्रेम की दुकान पर सेल्समैन दूध देने पहुंचा, तो ताला लगा था। दुकान न खुलने पर मोहल्ले के लोडर चालक राजेश सोनी ने प्रेम किशोर के दूसरे भाई प्रेम कुमार और प्रेम ने तीसरे भाई राजकिशोर को फोन पर सूचना दी। प्रेम और राजकिशोर के पहुंचने पर ताला तोड़ा गया, तो घर के अंदर प्रेम किशोर, उसकी पत्नी व बेटे के रक्तरंजित शव पड़े थे।
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