- सभी तरह के बैंकिंग कामकाज पर लगी है रोक
- वित्तीय अस्थिरता के आधार पर लिया फैसला
महाराष्ट्र में एक और को-ऑपरेटिव पर संकट का खतरा मंडरा रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. महाराष्ट्र के इस को-ऑपरेटिव बैंक पर वित्तीय अस्थितरता के चलते आरबीआई ने यह फैसला लिया है.
30 अप्रैल के बाद से ही आरबीआई ने बैंक के सभी ऑपरेशन रोक दिए है. निवेशकों का फैसला बचाने के लिए रिजर्व बैंक को यह फैसला लेना पड़ा. आरबीआई ने पुणे के को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि बैंक के हर तरह के मामलों को रोकने के आदेश जारी किए जाएं.
आरबीआई ने बैंक के लिए लिक्विडेटर की नियुक्ति की मांग की है. आरबीआई ने बैंक के लाइसेंस को वित्तीय अस्थिरता के आधार पर ही रद्द किया है. बैंक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा है और वित्तीय संकट से जूझ रहा है.
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े सूत्रों का दावा है कि बैंक अब इस स्थिति में भी नहीं है कि वह अपने मौजूदा और भविष्य के जमाकर्ताओं के पैसे वापस कर सके. अब आरबीआई के प्रतिबंधों के मुताबिक सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड किसी भी तरह के बैंकिंग ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक में डिपॉजिट और रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट पर प्रतिबंध लगा दिया है.
पीएमसी बैंक पर भी लग चुका है प्रतिबंध
इससे पहले आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खिलाफ कार्रवाई की थी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थीं. आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत की थी.
ग्राहकों पर होगा असर
आरबीआई के इस फैसले के बाद सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अब बैंक में कोई नया फिक्सड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुल सकेगा. इसके अलावा बैंक की ओर से नए लोन जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है.
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