दो पहिया वाहन पर अब दो सवारी ही चलेंगी

प्रमुख संवाददाता
यूनिक समय, मथुरा। यदि आप दो पहिया वाहन बाइक या स्कूटर पर दो लोगों के अलावा चार वर्ष से अधिक बच्चों को बिठाकर सफर करने की कोशिश कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए।

नए ट्रैफिक नियम के तहत आपका जुर्माना लग सकता है। ऐसे में ‘यूनिक समय’ की ओर से आपको सलाह दी जा रही है कि कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। गौरतलब है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक चार साल से अधिक उम्र के बच्चे तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाता है।

ऐसी स्थिति में दोपहिया वाहन पर आप दो लोग कहीं जा रहे है और अपने बच्चे को भी साथ बैठा लिया है तो ध्यान दीजिए… अगर आपके बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप अकेले टू-व्हीलर पर सवार हैं और साथ में चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बैठाया है, तो बच्चे को हेलमेट पहनाना जरूरी है। अगर कोई शख्स इस नियम का उल्लंघन करता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ए के अनुसार 1000 रुपये का चालान कट सकता है।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*