
यूनिक समय, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि बढ़ने के बाद, अब पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी अपनी शादी अनुदान योजना में लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। विभाग ने इस अनुदान राशि को ₹20 हजार से बढ़ाकर ₹60 हजार करने का प्रस्ताव तैयार किया है, ताकि यह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अनुरूप हो सके।
पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वधू के खाते में सीधे ₹60 हजार भेजे जाते हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग की शादी अनुदान योजना में अब तक केवल ₹20 हजार का अनुदान मिलता था। इस बड़े अंतर को खत्म करने और गरीब परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता देने के लिए अनुदान राशि बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया गया है।
शादी अनुदान योजना की मुख्य बातें
लाभार्थी: यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए संचालित की जाती है।
पात्रता: वर्तमान में, ₹1 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की आय वाले परिवारों की बालिग बेटियों को यह अनुदान दिया जाता है।
सीमा और वरीयता: योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी को ही अनुदान दिया जाता है।
आय प्रमाण पत्र: आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होती है, हालांकि निराश्रित या विधवा महिला आवेदकों को वरीयता दी जाती है और उन्हें आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुई बड़ी बढ़ोतरी
योगी सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर खर्च होने वाली राशि को ₹51 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया है। इस बढ़ी हुई राशि में से ₹60 हजार सीधे वधू के खाते में भेजे जाते हैं, जबकि ₹25 हजार रुपये का सामान नवविवाहित जोड़े को उपहार स्वरूप दिया जाता है।
पिछड़ा वर्ग विभाग की योजना में भी अब इसी अनुपात में राशि बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि इस कदम से पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा। विभाग ने वर्ष 2047 तक 24 लाख बेटियों की शादी के लिए ₹14,400 करोड़ रुपये की सहायता देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
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