UP News: सपा नेता आज़म खान और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की कैद और 50 हज़ार का जुर्माना, कोर्ट ने हिरासत में लिया

आज़म खान और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की कैद और जुर्माना

यूनिक समय, नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दो पैनकार्ड (Two Pan Cards) मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मंगलवार की दोपहर बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट का फैसला आते ही आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म दोनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।

क्या था मामला?

यह मामला भाजपा नेता और वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना द्वारा 2019 में सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आज़म ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके दो पैनकार्ड बनवाए थे। आरोप यह भी था कि आज़म खान के कहने पर अब्दुल्ला ने समय-समय पर इन दोनों ही पैनकार्ड का उपयोग किया था।

इस केस का ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था, जहां दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी थी।

कोर्ट का फैसला

आज इस मामले में फैसला सुनाया जाना था, जिसके लिए आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को कोर्ट में तलब किया गया था। दोपहर बाद दोनों कोर्ट में पेश हुए, जहां एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज शोभित बंसल ने उन्हें धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी करार दिया। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि अदालत ने दोनों को सात साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले के तुरंत बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

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