
यूनिक समय, मथुरा। मथुरा की एक अदालत ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद (Complaint) दाखिल करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर द्वारा दायर की गई याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने दिया है।
क्या है पूरा मामला और आरोप?
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान महिलाओं के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। अनिरुद्धाचार्य पर महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाने, प्रवचन के दौरान अश्लील इशारे करने और 14 साल में लड़कियों की शादी की वकालत करके बाल विवाह को बढ़ावा देने का आरोप है।
अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने इन टिप्पणियों को लेकर सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अब अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ औपचारिक रूप से परिवाद दर्ज किया जाएगा।
अगली कार्रवाई और अनिरुद्धाचार्य का रुख
परिवाद दर्ज होने के आदेश के बाद अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई और बयान दर्ज कराने की तारीख भी निर्धारित कर दी है।जानकारी के अनुसार, इस मामले में 1 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता मीरा राठौर का बयान दर्ज होगा।
इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देने के लिए मीरा राठौर आज 10 दिसंबर को दोपहर 12:00 बजे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, मथुरा में एक प्रेस कांफ्रेंस करेंगी। सूत्रों के मुताबिक, अनिरुद्धाचार्य की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल कोई बयान नहीं दिया गया है। उनके संपर्क सूत्रों ने कहा है कि महाराज जी स्वयं कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि इस मामले में उनका पक्ष उनके वकील ही रखेंगे।
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