UPSC Cheating Case: सुप्रीम कोर्ट से पूजा खेडकर को मिली 14 फरवरी तक राहत

पूजा खेडकर

यूनिक समय, नई दिल्ली। UPSC चीटिंग केस में पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर ने अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बुधवार को अग्रिम जमानत की मांग करने वाली पूजा खेडकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और UPSC को नोटिस जारी किया है। कोर्ट के आदेशानुसार पूजा खेडकर को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

अब इस मामले पर 14 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट के मुताबिक, पूजा को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पूजा ने यह तर्क भी दिया है कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह एक अविवाहित दिव्यांग महिला है। पूजा खेडकर पर UPSC परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए गलत जानकारी देने का आरोप लगा है।

UPSC ने भी फर्जी पहचान के आधार पर परीक्षा में शामिल होने के आरोप में पूजा के खिलाफ मामला दर्ज किया। पूजा को 12 अगस्त 2024 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी गई थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया था।

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