येशु-येशु वाले पादरी बजिंदर सिंह को रेप के मामले में मिली उम्रकैद की सजा

पादरी बजिंदर सिंह

यूनिक समय, नई दिल्ली। मोहाली कोर्ट ने 1 अप्रैल को स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला 28 मार्च को हुई सुनवाई के बाद आया, जब कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर बजिंदर सिंह को दोषी पाया था।

यह मामला साल 2018 का है, जिसमें बजिंदर सिंह पर आरोप था कि उसने एक महिला के साथ दुराचार किया था। पीड़िता का कहना है कि वह सात वर्षों से न्याय की उम्मीद में अदालत और पुलिस के चक्कर काट रही थी। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि बजिंदर सिंह के साथ कई और महिलाएं भी शोषण का शिकार हुईं।

पीड़िता के अनुसार, बजिंदर सिंह धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा था और धर्म परिवर्तन के लिए हवाला से पैसा प्राप्त करता था। मामले में पीड़िता ने कहा कि इस पादरी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उसे कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए थी।

अब मोहाली कोर्ट का यह फैसला पादरी बजिंदर सिंह के लिए न्याय का प्रतीक बन गया है, जबकि पीड़िता को अपने संघर्ष के बाद न्याय मिला।

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