हाईटेक टाउनशिप को अधिग्रहित भूमि वापस दिलाने को डीएम से की मांग

समाधान दिवस के दौरान जैंत/छटीकरा केग्रामीणों ने दिया ज्ञापन
मथुरा। समाधान दिवस में मथुरा ब्लाक की ग्राम पंचायत जैंत/छटीकरा के रहने वाले सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से मिलकर सुनरख बांगर में हाईटेक टाउनशिप के लिए अधिग्रहण की गई भूमि को वापस दिलाने की मांग की।
बतादें कि कानून 2013 धारा की 24 (1 ) (2 )धारा 99 धारा 100 व धारा 101 को लागू कर हाईटेक टाउनशिप के लिए जैत छटीकरा सुनरख बांगर में भूमि अधिग्रहित की गई थी। ग्रामीणों ने इस सम्बंध में एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया। जिसमें लिखा था कि 2006 में शासन द्वारा जैत छटीकरा रामताल सुनरख की जमीन पर हाईटेक टाउनशिप के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन जमीन को लेने के बाद वहां पर कोई कार्य नहीं कराया गया है। सालों से इस जमीन ऐसी ही पड़ी हुई है। जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि देरी ना करते हुए धारा 4 का प्रकाशन करते समय राज्यपाल ने धारा 17 के अंतर्गत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 5ं को निरस्त कर दिया था लेकिन जिला प्रशासन ने 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 6 व 11 के अनुसार भूमि अधिकार अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। विगत 12 सालों में जिला प्रशासन ना तो धारा 6 का प्रकाश किया और ना ही धारा 11 के अंतर्गत जमीन प्रतिकार का अवार्ड किया है। जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी के संबंध में आज समाधान दिवस में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है।

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