
यूनिक समय, नई दिल्ली। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया है। कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) में फैसला सुनाया गया। अब कुछ ही देर में इन दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 354 (महिला की गरिमा का हनन), और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी माना है।
यह मामला सितंबर 2022 का है, जब 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। वह वनंत्रा रिजॉर्ट में कार्यरत थीं, जिसे पुलकित आर्य संचालित करता था। हत्या के बाद अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चीला पावर चैनल में फेंक दिया गया था। एक सप्ताह की तलाश के बाद शव 24 सितंबर को बरामद किया गया।
इस संवेदनशील मामले की सुनवाई कोटद्वार एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी। एसआईटी द्वारा की गई जांच के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में लगभग 500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 47 गवाहों को पेश किया गया, जबकि जांच एजेंसी ने कुल 97 गवाह बनाए थे।
28 मार्च 2023 से अभियोजन की गवाही शुरू हुई थी और करीब दो साल आठ महीने की प्रक्रिया के बाद 19 मई 2025 को अंतिम बहस समाप्त हुई। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख तय की थी।
कोर्ट परिसर और कोटद्वार शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गढ़वाल के विभिन्न जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है और अदालत परिसर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अंकिता के पिता ने तीनों दोषियों के लिए फांसी की सज़ा की मांग की है।
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