पास बैठे तो 6 महीने की कैद या भरना पड़ सकता है लाखों का जुर्माना

नई दिल्ली।सिंगापुर में कोरोना वायरसम (COVID-19) के बढ़ते मामलों के बीच एक नया नियम आया है. इसके अनुसार एक-दूसरे के पास बैठने पर 6 महीने की कैद या लगभग 5 लाख 24 हजार रुपयों का जुर्माना हो सकता है।

कोरोना वायरस (Coronavirus) दुनिया के सारे देशों पर हमला बोल चुका है. अबतक लाइलाज रहे इस वायरस के संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए सारे ही देश अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। जैसे सिंगापुर हेल्थ मिनस्ट्री ने हाल ही में एक नया नियम निकाला है। 27 मार्च को Ministry of Health Singapore ने एक सर्कुलर जारी किया. इसके अनुसार COVID-19 का संक्रमण कम करने के लिए पब्लिक प्लेस पर लोगों से सेफ डिस्टेंट पर बैठने की अपील की गई है। सिंगापुर की के अनुसार लॉकडाउन न करके ये तरीका भी अपनाया जा सकता है ताकि अर्थव्यवस्था को नुकसान भी न हो और इंफेक्शन भी न फैले.

इसके तहत स्कूल-कॉलेज, रेस्त्रां या दफ्तर में दो लोगों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूरी है. अगर कोई भी शख्स एक अपनी जगह छोड़कर किसी के पास जाता है और 1 मीटर के तय दायरे को क्रॉस करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा. ऐसे में उसे 6 महीने की जेल या 5 लाख 24 हजार रुपयों का जुर्माना देना पड़ सकता है. ये नियम फिलहाल 30 अप्रैल तक के लिए लागू रहेगा.

सिंगापुर सरकार ने बार और नाइटक्लब भी बैन कर दिए हैं
सिंगापुर सरकार ने बार और नाइटक्लब भी बैन कर दिए हैं. साथ ही ये नियम भी बनाया है कि एक बार में एक जगह पर 10 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं. बता दें कि सिंगापुर में कोरोना वायरस का पहला मामला 23 जनवरी को आया था. अब तक यहां पर 732 केस पॉजिटिव आए हैं जो दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है. इसकी वजह यहां पर ज्यादा से ज्यादा जांच होना और बेहद कड़े क्वेरेंटाइन नियम हैं. हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद यहां भी बीमारी का दूसरा स्टेज आ चुका है. ऐसे में सरकार और भी कड़े कदम उठा रहा है. सिर्फ गुरुवार को ही यहां पर 52 कन्फर्म मामले दर्ज हुए. इनमें से 28 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री थी यानी वे प्रभावित देशों से घूमकर आए थे.

दूसरे देशों में भी पास खड़ा होने पर या जानबूझकर सार्वजनिक जगहों पर खांसने-छींकने पर क्रिमिनल चार्जेज लगाए जा रहे हैं. जैसे फिलीपींस में कोरोना वायरस के संबंध में गलत जानकारियां देने या फैलाने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो चुका है. इस बारे में Philippine National Police (PNP) ने 17 फरवरी को बताया कि एक अस्पताल के बारे में गलत जानकारी देने के बाद उस शख्स को पकड़ा गया. Penal Code 154 के तहत उस पर कार्रवाई की गई. इसके बाद खुद फिलीपींस के कानून मंत्री ने National Bureau of Investigation को आदेश दिया कि कोरोना के मामले में इस तरह की गलत जानकारियां देने वालों की खोज की जाए और उन पर कार्रवाई हो.

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