सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एससी-एसटी एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाए। कोर्ट के अनुसार एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों में अग्रिम जमानत को मंजूरी दी जाए। उच्चतम न्यायलय ने कहा था कि एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत मामलों में तुरंत गिरफ्तारी के बजाय पुलिस को 7 दिनों तक जांच करनी होगी और उस जांच के आधार पर एक्शन लेगी। इसके अलावा सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी उच्च अधिकारी (अपॉइंटिंग अथॉरिटी के स्तर) की मंजूरी के बिना नहीं हो सकेगी। यदि गैर सरकारी कर्मी को गिरफ्तार करना है तो एसएसपी की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा.
रैली के बाद खुला बाज़ार
अगर हम मथुरा की बात करे तो यहां कहीं पर बन्द है तो कहीं खुला हुआ है। लोगो ने कोतवाली,भैंस बहोरा, भरतपुर गेट और होलीगेट जैसे स्थानों को जबरन बन्द कराया है। लेकिन जैसे ही रैली स्थानों से आगे बढ़ी लोगो ने दोबारा से अपनी दुकानों को खोल लिया।
Leave a Reply