जयपुर : काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सत्र अदालत में सलमान खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हो गई है. अर्जी पर सुनवाई के लिए सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत और उनकी बहनें अलविरा और अर्पिता कोर्ट पहुंच गईं थीं. जोधपुर सेशंस कोर्ट में सलमान का केस 24वें नंबर पर लिस्टिड था. सलमान की सजा रोकने को लेकर बचाव पक्ष दलीलें दे रहे हैं. वहीं, अभियोजन पक्ष की तरफ से सलमान की जमानत अर्जी का विरोध किया गया|
इससे पहले जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान की पहली रात परेशानियों के बीच गुजरी. शुक्रवार सुबह कोर्ट जाने से पहले सलमान के वकील उनसे मिलने के लिए जेल पहुंचे, इस दौरान उनकेे बॉडीगार्ड शेरा भी वहां मौजूद थे|
गुरुवार को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जिसके बाद सलमान खान के वकीलों की तरफ से सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की गई थी|
क्या कहता है नियम
सीआरपीसी के नियम के मुताबिक किसी भी दोषी को अगर तीन साल से अधिक की सजा दी जाती है तो सिर्फ सेशंस कोर्ट ही उसे जमानत दे सकता है. सेशंस कोर्ट में जमानत के आवेदन के दौरान जजमेंट की कॉपी लगानी होती है. गुरुवार को फैसले के बाद सलमान खान के वकीलों के पास इतना समय नहीं था कि वह कॉपी लेकर सब्मिट कर पाते, लिहाजा कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को दिन मुकर्रर किया था. बता दें कि अगर शुक्रवार को सलमान खान की जमानत याचिका पर फैसला नहीं आता है तो उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा. यदि सेशंस कोर्ट आज सलमान की जमानत याचिका खारिज करता है तो सलमान खान हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं|
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