मथुरा : भोले चतुर्वेदी हत्या कांड में आज मथुरा की आदलत ने अपना फैसला सुनाया है। जज ने तीनो भाई : राकेश उर्फ़ रंगा , मुकेश उर्फ़ बिल्ला एवं नीरज को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं १-१ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
21 दिसम्बर 2011 को चैबिया पाड़े के रतनकुण्ड में 5 लोगो ने भोले बाबा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस मामले में राकेश उर्फ रंगा , मुकेश बिल्ला , नीरज की शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी माना था।
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