नई दिल्ली। सामूहिक हत्याकांड में मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले मेवात में 84 गांवों के पंचों की महापंचायत ने दोनों पक्षों का समझौता करा दिया। महापंचायत में इस फैसले को कराने वाले पूर्व विधायक अजमत खान ने बताया कि फैसला दोनों पक्षों की आपसी रजामंदी के बाद चुने हुए पंचों ने लिया है। समझौते के तहत हत्या के आरोपी पीड़ित पक्ष को एक करोड़ 60 लाख रुपये देंगे।
कोर्ट से बाहर महापंचायत में हुए इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। गांव उटावड़ में 25 मई 2016 को दीनू, रज्जाक, हमीद और वसीम की हत्या हो गई थी। 32 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 24 मई को केस की सुनवाई है लेकिन उससे पहले महापंचायत में पूर्व विधायक अजमत खान और शमीम प्रधान ने यह फैसला कराया।
महापंचायत में फैसला कराने वाले पूर्व विधायक अजमत खान के मुताबिक, एक करोड़ 60 लाख रुपये देने के बाद दोनों तरफ के गवाह पंचायत के आदेश और वकीलों के हिसाब से गवाही देंगे। एक आरोपी को गांव से निकाल दिया गया है, पीड़ित पक्ष चाहे तो उसे गांव में बसा सकता है, पंचायत को ऐतराज नहीं होगा। पुलिस का कहना है कि यह मामला कोर्ट में है और अभी कोई नहीं जानता कि गवाह क्या बयान देंगे।
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