कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने के लिए जमा कराने होंगे 10 करोड़ रूपये: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से आज थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की सशर्त इजाजत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें इसके लिए 10 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने की इजाजत संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि, ‘आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कानून से खेलने की कोशिश न करें।’ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने कार्ति को एयरसेल-मेक्सिस डील और आईएनएक्स मीडिया केस में 5,6,7 और 12 मार्च को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो उन पर सख्ती की जाएगी। कोर्ट ने कार्ति को कहा, ‘चाहे जो भी करें, लेकिन कानून से खेलने की कोशिश न करें।’गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई के रेड कॉर्नर नोटिस के चलते कार्ति को हर बार विदेश जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। इसी कड़ी में कार्ति चिदंबरम ने विदेश जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कार्ति की याचिका का विरोध किया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे में अगर वह विदेश जाते हैं तो जांच में और देरी हो सकती है।

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