कोर्ट का फैसला: आसाराम के बेटे नारायण साई को आजीवन कैद और एक लाख का दंड

नई दिल्ली। रेप केस में दोषी करार दिए जाने के बाद आज नारायण साईं आजीवन कैद और 1 लाख दंड की सजा दी गई है। बता दें कुछ दिन पहले बलात्कार के आरोपी आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को रेप केस में सूरत की सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। इसी के साथ नारायण साईं की साथी साधिका गंगा जमना को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इन सभी आरोपियों को 27 अप्रैल को दोषी पाया गया था। बता दें कि नारायण साई के सरकारी वकील ने उम्र कैद की सजा मांगी थी। जबकि बचाव पक्ष ने 4 साल सजा की गुजारिश की थी।

सूरत की रहने वाली दो बहनों की ओर से लगाए गए बलात्कार के आरोप में कोर्ट ने नारायण साईं को दोषी करार दे दिया था। पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान और लोकेशन से मिले सबूतों के आधार पर नारायम साईं और आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया था। नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ रेप का केस करीब 11 साल पुराना है। पीड़िता छोटी बहन ने अपने बयान में नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए हर लोकेशन की पहचान की थी, जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।

आसाराम के खिलाफ गांधीनगर के कोर्ट में मामला चल रहा है। नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट अब तक 53 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें कई अहम गवाह भी हैं, जिन्होंने नारायण साईं को लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाते हुए देखा था या फिर इस कृत्य में आरोपियों की मदद की थी, लेकिन बाद में वो गवाह बन गए।नारायण साईं पर जेल में रहते हुए पुलिस कर्मचारी को 13 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का भी आरोप लगा था, लेकिन इस मामले में नारायण साईं को जमानत तो मिल चुकी है लेकिन रेप के मामले में अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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