बढ़ते गैंग कल्चर पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब और हरियाणा को यूपी की तर्ज पर कड़ा कानून बना इन्हें उखाड़ फेंकने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि छह महीनों के भीतर दोनों राज्यों से गैंगस्टरों की सफाई शुरू हो जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर्स के बीच एरिया में दबदबा बनाने के लिए होने वाला संघर्ष समाज और कानून व्यवस्था दोनों के लिए घातक है।
लुधियाना में वर्ष 2013 में पिंकू को राजेश कुमार उर्फ बॉक्सर ने सरेआम बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी थी। दो गुटों की आपसी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के खिलाफ दोषी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में अब इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं जहां दो गुट आपसी रंजिश में एक-दूसरे को निशाना बना रहे हैं।
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