
नई दिल्ली। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अब आपकी जेब पर ज्यादा भारी पड़ सकता है। सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इसके लिए कोटपा एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है. इस एक्ट में बदलाव कर सरकार जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1,000 रुपये से ज्यादा कर सकती है. फिलहाल, कोटपा एक्ट में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना है।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना पड़ेगा महंगा
सूत्रों के मुताबिक, सरकार कोटपा एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रही है. इस बदलाव के बाद नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने पर भी ज्यादा जुर्माना लगेगा. वहीं शिक्षण संस्थान के आस-पास तंबाकू उत्पाद बेचने पर भी भारी जुर्माने का प्रावधान है. बता दें कि स्कूल कॉलेज से 100 यार्ड्स की दूरी तक तंबाकू नहीं बेचे जा सकते हैं.
जुर्माना वसूलने में ये राज्य सबसे आगे
पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने जुर्माने से करीब 5 करोड़ रुपये की रकम वसूली है. कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना वसूलने में तमिलनाडु सबसे आगे है. वहीं जुर्माना वसूलने के मामले में गुजरात दूसरे पायदान पर है. बड़े राज्यों में बिहार की हालत सबसे पतली है.
प्वाइंटर्स
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना पड़ेगा महंगा
जुर्माने की राशि को बढ़ाने की तैयारी कर रही है सरकार: सूत्र
जुर्माने की राशि ₹1000 से ज्यादा कर सकती है सरकार: सूत्र
नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने पर भी जुर्माना ज्यादा लगेगा: सूत्र
शिक्षण संस्थान के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने पर भी भारी जुर्माना: सूत्र
फिलहाल ₹200 है कोटपा एक्ट में जुर्माने की राशि: सूत्र
स्कूल कॉलेज से 100 yards की दूरी तक नहीं बेचे जा सकते हैं तंबाकू: सूत्र
पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने जुर्माने से करीब 5 करोड़ की रकम वसूली: सूत्र
Cotpa act के तहत जुर्माना वसूलने में तमिलनाडु सबसे आगे
जुर्माना वसूलने के मामले में गुजरात दूसरे पायदान पर
बड़े राज्यों में बिहार की हालत सबसे पतली
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