आइए आपको 1 सितबंर से बदलने वाले नियमों के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.
1- एक सितंबर से ट्रैफिक के बदले हुए नियम लागू होंगे. जिसके बाद अब आपको सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा. 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू हो गया है. जिसके बाद अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग में जुर्माना बढ़ाया गया है.
2- अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो फाइन देकर 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इस दौरान रिटर्न फाइल करने पर आप कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे.
3- बैंक या पोस्ट ऑफिस से एक साल में एक करोड़ से ज्यादा निकासी करने पर 2 फीसदी का TDS काटा जाएगा. ऐसा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है.
4- जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं तोडफोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी.
5- स्टेट बैंक समेत कई बैंक के लोन 1 सितंबर से रेपो रेट से लिंक हो रहे हैं. इससे कस्टमर्स को कम ब्याज देना होगा. इसके अलावा सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम, ऑटो और पर्सनल लोन की सुविधा शुरू होगी.
6- एक सितंबर से स्टेट बैंक का ऑटो लोन और होम लोन रेपो रेट से लिंक होगा. एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है. 1 सितंबर से होम लोन पर एसबीआई की ब्याज दर 8.05 फीसदी होगी.
7- एक सितंबर से ऑनलाइन टिकट बुक कराना महंगा होगा. स्लीपर क्लास के लिए 20 रुपये सर्विस चार्ज, एसी क्लास के लिए सर्विस चार्ज 40 रुपये, भीप एप्लीकेशन से भुगतान करने पर स्लीपर के लिए सर्विस चार्ज 10 रुपये और एसी के लिए सर्विस चार्ज 20 रुपये लगेगा.
8- वर्तमान में सभी बैंक 10 बजे खुलते हैं. लेकिन, नये नियम के मुताबिक, बैंक सुबह 9 बजे खुलेंगे. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन ने सभी सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुबह 9 बजे खोलने का प्रस्ताव दिया है.
9- एक सितंबर से बैंकों को अधिकतम 15 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा. केंद्र सरकार इस संबंध में बैंको को गाइडलाइन जारी कर चुकी है.
10- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल डिपॉजिट पर ब्याज दर कम कर दी है. एक लाख रुपये तक के डिपॉजिट वाले ग्राहकों को सेविंग अकाउंट में 3.5 फीसद ब्याज मिलता रहेगा. हालांकि, एक लाख से ज्यादा डिपॉजिट वाले ग्राहकों के लिए यह दर 3 फीसद ही रहेगी.
11- अब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो अन्य सुविधाओं जैसे- कार पार्किंग, विद्युत-पानी की सुविधा और क्लब मेंबरशिप जैसी अन्य सुविधाओं पर खर्च भी टीडीएस के दायरे में आएगा.
12- जिन लोगों ने अभी तक आधार नंबर को पैन से लिंक नहीं करवाया है उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नया पैन जारी करेगा. जुलाई में पेश हुए पूर्ण बजट की घोषणा के अनुसार, यदि तय समय तक पेन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो, तो वह अवैध माना जाएगा. इसका मतलब है कि यदि किसी का पेन वैध नहीं है, तो उस पर ठीक उसी व्यक्ति की तरह व्यवहार होगा जिसके पास पेन कार्ड नहीं होता.
13- एक सितंबर से अगर कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार कॉन्ट्रैक्टर्स या प्रोफेशनल्स को एक साल में कुल 50 लाख से अधिक का पेमेंट करता है, तो इस पर 5 फीसद की दर से टीडीएस कटेगा.
14- यदि आपको मिलने वाली लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी की राशि कर योग्य है, तो शुद्ध आय हिस्से पर 5 फीसद की दर से टीडीएस कटेगा. शुद्ध आय वह राशि है, जो कुल प्राप्त राशि में से कुल इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान को घटाने पर प्राप्त होती है.
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