नई दिल्ली। जब से संशोधित मोटर व्हीकल एक्टलागू हुआ है, चालान की दरें भारी-भरकम हो गई हैं. पुलिस भी पहले के मुकाबले ज्यादा सक्रिय दिख रही है, चौक-चौराहों पर खड़ी होकर किसी को पकड़कर जांच कर रही है. तमाम जगहों से पुलिस दुर्व्यवहार की खबरें और वीडियो आ रही हैं. ऐसे में आपके कुछ अधिकार भी हैं. कोई भी वाहन चालक पुलिसकर्मी के साथ बातचीत के दौरान कैमरा हस्तेमाल कर सकता है. इस पर कोई पाबन्दी नहीं हैं. पुलिसकर्मी को फोन और कैमरा आदि तोड़ने का अधिकार नहीं है. एक आरटीआई के जवाब में हरियाणा पुलिस ने यह जानकारी दी है.
फरीदाबाद निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट अनुभव सुखीजा ने वाहन चालकों के अधिकार को लेकर हरियाणा पुलिस में एक आरटीआई डाली है. पुलिस ने बताया है वाहन चलाते समय अगर किसी चालक के पास ड्राइविंग लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) आदि नहीं है तो चालक मोबाईल पर पुलिसकर्मी को कागजात दिखा सकता है. वाहन चलाते समय गाड़ी में हाकी, किकेट वैट, विकेट आदि सामान रखने पर पाबन्दी नहीं है. लेकिन अवैध हथियार रखना दण्डनीय अपराध है.
किसे मिल सकती है सीट बेल्ट से छूट
आरटीआई के एक सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि वाहन चलाते समय चालक व चालक के साथ बराबर में बैठे व्यक्ति का सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है. लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है या चोट अन्य आदि हैं तो मानवता के आधार पर सीट वैल्ट लगाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए.
अगर कोई व्यक्ति अपने निजी वाहन से पुलिस थाने में किसी काम के लिए जाता है तो अपने वाहन को थाने में निर्धारित की हुई जगह पर खड़ा कर सकता है. आरटीआई के मुताबिक कानून में स्पष्ट नहीं है कि डॉक्टर, वकील या प्रेस का लोगो लगाना गलत है. लेकिन यदि अगर कोई व्यक्ति अपने निजी वाहन पर भारत सरकार या राज्य सरकार का लोगो लगाता है तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
गाली देन और मारपीट का अधिकार नहीं
पुलिसकर्मी हाथ से इशारा करके वाहन रुकवा सकता है. चेक कर सकता है. अगर कोई चालक पुलिसकर्मी द्वारा दिए गए इशारे से अपने वाहन को नहीं रोकता है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही का अधिकार है. लेकिन पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को न तो गाली दे सकता है और न मारपीट कर सकता है. पुलिसकर्मी को वाहन के प्रदूषण स्तर का सर्टिफिकेट चेक करने का अधिकार है.
बिल चेक करने का अधिकार
अगर कोई वाहन चालक अपने निजी वाहन में कॅमर्शियल उद्देश्य के लिए कोई सामान ले जाता है तो पुलिसकर्मी को उसका बिल चेक करने का अधिकार है. पुलिसकर्मी अगर किसी वाहन चालक को गाड़ी के कागजात चेक करने के लिए रुकवाता है तो चालक कागजात पुलिसकर्मी को दिखाने का जिम्मेवार होगा.
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