बड़ी खबर! इन दुकानदारों को नहीं मिलेगी 3000 रूपये की पेंशन, जानिए शर्तों के बारे में!

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 60 साल की उम्र के बाद आर्थिक मजबूती के लिए दुकानदारों खुदरा विक्रेताओं और खुद का कारोबार करने वालों के लिए पेंशन योजना शुरू की है. इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना है। इसमें कहा गया था कि इस पेंशन योजना का फायदा उन दुकानदारों को ही मिलेगा, जिनका सालाना टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपये है. आपको बता दें कि इस पेंशन योजना के तहत खुदरा कारोबारी, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वाले लोगों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

किसको नहीं मिलेगी पेंशन
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा के मानसून सत्र में बताया था कि इनकम टैक्स (Income Tax) देने वाले दुकानदार प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ नहीं ले पाएंग. यानी वे इस पेंशन के लिए खुद को रजिस्टर नहीं कर सकेंगे.

पीयूष गोयल ने बताया है कि GSTN रजिस्टर्ड और सालाना 1.50 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले दुकानदार, रिटेल ट्रेडर और स्वरोजगार करने वाले प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ ले सकते हैं.

लेकिन इनकम टैक्स देने वाले, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM- SYM) से जुड़े दुकानदार सरकार की इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे.

इस पेंशन योजना के तहत खुदरा कारोबारी और दुकानदारों और स्वरोजगार करने वाले लोगों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी.

18 से 40 वर्ष के बीच आयु वर्ग वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा. पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोग देशभर में फैले 3.25 लाख साझा सेवा केन्द्रों पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

योजना का फायदा लेने के लिए नियम को बहुत आसान बनाया गया है. इसके लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) और बैंक अकाउंट (Bank Account) की जरूरत होगी.

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